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Patna High Court: पूर्व मंत्री ददन पहलवान को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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पूर्व मंत्री ददन पहलवान को पटना हाईकोर्ट से राहत

Patna High Court: मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है। मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से चल-अचल संपत्तियां बनायी है। इसको लेकर ईडी जांच कर रही है। इसी मामले में उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी है। अब इस मामले में आगे सुनवाई होगी।

साल 2021 में ईडी ने कथित रूप से ददन पहलवान और उनके परिजनों के नाम से 68 लाख की संपत्ति जब्त की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपराध से अर्जित पैसों से यह संपत्ति बनायी थी और जब्ती से बचाने के लिए बिजनेस से आय की बात कही गयी थी। उन पर अलग-अलग थानों में दर्ज आपराधिक मामले का आधार बनकार ईडी ने जांच शुरू की थी। इसी मामले में उनकी संपत्ति जब्त की गयी थी।

बता दें कि ददन पहलवान पर आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास से जुड़े मामले पुलिस थाने में दर्ज है। सितंबर 2022 में मारपीट के एक मामले में उन्हें दो साल की सजा हुई थी। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया था। उन्हें यह सजा धारा 147 और 148 के तहत हुई थी। यह मामला 2005 का था। इसमें पूर्व मंत्री समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था।

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